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ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुल्क पर एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

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ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुल्क पर एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुल्क पर मनोरंजन टैक्स नहीं लगाया जा सकता है. अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि तमिलनाडु मनोरंजन कर अधिनियम,1939 के तहत ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुल्क पर एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगाया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा आदेश दिया है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुल्क पर एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगा सकते हैं. इसी के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी है. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुल्क पर तमिलनाडु एंटरटेनमेंट टैक्स एक्ट 1939 के तहत एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगाया जा सकता. इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने भी बुकिंग शुल्क पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने के फैसले को गलत माना था. ‘अतिरिक्त शुल्क मनोरंजन के लिए नहीं है’ सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह अतिरिक्त शुल्क मनोरंजन के लिए नहीं है. इस व्यवस्था के जरिए आपको घर बैठे टिकट खरीदने के लिए एक सेवा प्रदान की जाती है. इसका उद्देश्य यह है कि आप अपनी ऊर्जा, समय और पेट्रोल बचा रहे हैं. इसके बदले में आप ऑनलाइन सेवा के लिए 30 रुपए अतिरिक्त चार्ज कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से ड्राइविंग थिएटरों से की गई तुलना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. जहां, जहां, वैकल्पिक है. कोर्ट ने कहा कि ये ऑनलाइन बुकिंग का मामला है और तुलना को गलत बताया. इससे पहले की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि यह अतिरिक्त शुल्क मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की सुविधा के लिए है जो सिनेमाघरों तक यात्रा किए बिना ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं. कमर्शियल ऑफिसर ने हाई कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती सुप्रीम कोर्ट से पहले मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि तमिलनाडु मनोरंजन कर अधिनियम, 1939 के तहत सिनेमा मालिक द्वारा प्रदान की गई इंटरनेट सेवा पर टैक्स नहीं लगा सकता. इसके बाद कमर्शियल टैक्स ऑफिसर की ओर से हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती गई थी.

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Author: questionsnews

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